KAWARDHA- भारत हेल्थ क्लब का ट्रेनर सूरज ठाकुर को अपराधी ना मानते हुए जमानत का लाभ दिया गया FIR कराने वाली युवती ने सूरज सिंह का पक्ष समर्थन किया और क्या कहा उसने पढ़े ?

कवर्धा- विगत दिनों युवती की शिकायत पर सूरज सिंह ठाकुर के ऊपर धारा 69 BNS एवं 376(2)( N) . 313 IPC के तहत अपराध दर्ज किया था दिनांक 14.06.25 को उसका रिमांड पेश कर न्यायालय के द्वारा जिला जेल कवर्धा भेजा गया था ।

दिनांक 17.06.25 पीड़ित युवती ने स्वयं सूरज सिंह ठाकुर के पिता से मिलकर जमानत लगाने को कहा और पक्ष समर्थन करते हुए न्यायालय में शपथपत्र दी एवं पूर्ण स्वीकार किया कि सूरज सिंह ठाकुर ने कभी मेरे साथ शादी का प्रलोभन देते हुए कोई भी दुष्कर्म नही किया है न ही कभी भी गर्भपात कराया है वो निर्दोष है मै कानून की अज्ञानतावश महिला थाना गई थी वहा सूरज के साथ प्रेम संबंध की बात की थी सूरज मध्य प्रदेश चला गया था उससे संपर्क नहीं होने से एवं उसकी सगाई की झूठी खबर सुनकर उसे बुलाने की बात थाने में की थी थाने में कहा गया बिना FIR किए उसे हम मध्य प्रदेश से उठा कर नहीं ला सकते तब अज्ञानता वश FIR कराई थी ।

जिम को बताया गया था बलात्कार का अड्डा युवती ने बताया कि जिम में ऐसा कुछ नहीं होता था बल्कि वहा 150 बच्चों को सूरज ठाकुर द्वारा मुफ्त में ट्रेनिंग दिया जाता था
विगत दिनों में सूरज सिंह ठाकुर जिम ट्रेनर जिम पर बलात्कार एवं अय्याशी का अड्डा अफवाह चल रहा था जिसके चलते युवती ने 164 दंड प्रक्रिया संहिता/ 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने एकांत में होता है उसमें बताया कि सूरज ने कभी भी मेरे साथ दुष्कर्म नहीं किया है जीसे स्वयं बयान देकर न्यायालय मैं मजिस्ट्रेट के सामने बताई फिर अपने अधिवक्ता एम एस परिहार, रवि सिंह परिहार एवं सत्यम शिवम सुंदरम शुक्ला को बताई तब जमानत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 18.06.25 को जमानत का लाभ दिया गया जिससे स्पष्ट है कि जिम बलात्कार एवं अय्याशी का अड्डा नहीं है




