मतदान और मतगणना के दौरान सहसपुर लोहारा में रहेगा शुष्क दिवस(DRY DAY), शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध,पढ़े पुरा समाचार..?
सहसपुर लोहारा /कवर्धा, 27 मई 2026। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने निर्वाचन आयोग तथा छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग के निर्देशों के तहत जिला कबीरधाम के नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र में मतदान एवं मतगणना दिवस के दौरान “शुष्क अवधि/शुष्क दिवस” घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार सहसपुर लोहारा क्षेत्र में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें 30 मई 2026 की शाम 5 बजे से बंद कर दी जाएंगी। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा 04 जून 2026 को होने वाली मतगणना के दिन भी मतगणना समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो 02 जून 2026 को खंड मुख्यालय पंडरिया में संभावित मतगणना के दौरान पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा क्षेत्र की देशी और विदेशी शराब दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।
निर्देशों के अनुसार शुष्क अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, ढाबे अथवा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शराब के विक्रय, भंडारण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और प्रचलित नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, व्यापारियों एवं होटल संचालकों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने और शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि निर्वाचन के दौरान शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
राजा श्रीवास्तव की रिपोर्ट
खबरी बाबु न्यूज़
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