लोहारीडीह मामले में 23 आरोपी बरी:हत्या-लूट व आगजनी करने वालों के खिलाफ नहीं मिले सबूत,कोर्ट ने बताया निर्दोष..

लोहारीडीह मामले में 23 आरोपी बरी:हत्या-लूट व आगजनी करने वालों के खिलाफ नहीं मिले सबूत,कोर्ट ने बताया निर्दोष..
लोहारीडीह मामले में शामिल 23 आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष बता दिया है। कबीरधाम जिला एवं सत्र न्यायालय में उनके खिलाफ सबूत नहीं पेश किये जा सके। ये सभी हत्या, लूट व आगजनी के आरोपी हैं।
कवर्धा/लोहारीडीह- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड मामले में शामिल 23 आरोपी जेल से बाहर आने वाले हैं। ये सभी हत्या, लूट व आगजनी के आरोपी हैं। कोर्ट ने आरोपियों को चार मामले से मुक्त कर दिया है। बीते 14 नवंबर को पुलिस ने न्यायालय में 23 आरोपियों को चार प्रकरण से मुक्त करने आवेदन दिया था, लेकिन निचली अदालत ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद परिजनों ने अपील की, जिस पर 23 आरोपी को चार प्रकरण से मुक्त कर दिया है।
डीएसपी केके चंद्राकर ने बताया कि लोहारीडीह घटना में रेंगाखार जंगल थाना में दर्ज एफआईआर क्रमांक 62, 63, 64, 65 और 66 में 62 को छोड़कर ग्रामीणों ने एक आवेदन आईजी को दिया था। ग्रामीणों का दावा था कि 23 लोग निर्दोष हैं व घटना में शामिल नहीं है। इस मामले में एसआईटी गठित की गई। इस जांच में भी 23 आरोपी के खिलाफ आगजनी, हत्या प्रकरण में सबूत नहीं मिले। इनका बयान दर्ज कराया गया।

इस आधार पर 23 आरोपी पर दर्ज 4 प्रकरण से मुक्त किया गया है। हालांकि, पुलिस पर पथराव मारपीट मामले में केस जारी रहेगा। बता दें पुलिस ने अब तक 69 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 1 की मौत जिला जेल में हो गई थी। तीन नाबालिग थे, जिनका नाम पहले ही हटा दिया गया है। बचे 65 में से 23 लोगों को चार प्रकरण से मुक्त किया है। अब चार मामले में 42 लोगों के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी।





