सहसपुर लोहारा के सिंघनपुरी थाना क्षेत्र मे अवैध शराब तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 61 पौवा शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार…

सिंघनपुरी जंगल थाना पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल भी जप्त
कबीरधाम। जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिंघनपुरी जंगल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को अवैध शराब परिवहन करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 61 पौवा अवैध शराब तथा परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल जप्त की है। जप्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 4,960 रुपये तथा मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 60,000 रुपये बताई जा रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में सिंघनपुरी जंगल थाना प्रभारी राजेश चंद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 18 फरवरी को देहात क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही थी।

मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी
पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति काले रंग की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल में एक प्लास्टिक बोरी में अवैध शराब लेकर पैलीमैटा से सिंघनपुरी की ओर जा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस टीम ने सिंघनपुरी बाजार के पास दो स्वतंत्र गवाहों को साथ लिया और खोलवा सिंघनपुरी तिराहा स्थित अटल चौक पर नाकाबंदी की।
कुछ ही देर बाद पवनतरा की ओर से आ रही संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में बाइक सवार युवकों ने अपना नाम ओमप्रकाश जंघेल (23 वर्ष) एवं युवराज नेताम (19 वर्ष 9 माह), दोनों निवासी थाना सिंघनपुरी जंगल जिला कबीरधाम बताया।

तलाशी में मिली बड़ी मात्रा में अवैध शराब
पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल में रखी प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर उसमें 59 पौवा शोले देशी प्लेन मदिरा तथा 2 पौवा गोल्डन गोवा सुपीरियर व्हिस्की, कुल 61 पौवा शराब बरामद हुई। सभी बोतलें 180 एमएल की सीलबंद अवस्था में थीं।
आरोपियों से शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। पूछताछ में आरोपियों ने शराब को बिक्री के उद्देश्य से परिवहन करना स्वीकार किया।

आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज करते हुए उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। आरोपियों को 19 फरवरी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक पेखेंद्र जांगड़े, आरक्षक अविनाश तिवारी, मनोज शर्मा, युगल वर्मा तथा रमेंद्र साहू का विशेष योगदान रहा।
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।




