पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए फटाका का व्यवसाय करें-कलेक्टर गोपाल वर्मा

पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए फटाका का व्यवसाय करें-कलेक्टर गोपाल वर्मा

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने फटाका व्यापरियों की ली बैठक

कवर्धा, 18 अक्टूबर 2024। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में फटाका व्यापरियों की बैठक लेकर फटाका विक्रय करने के संबंध में जारी निर्देशों की जानकारी दी। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए फटाका का व्यवसाय करें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन द्वारा जारी गाईड लाईन की जानकारी देते हुए कहा कि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। उन्होंने आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा का पुख़्ता इंतजाम किया जा रहा है, साथ ही साथ सभी फटाका व्यापारियों को भी हर स्तर पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाना आवश्यक होगा।


बैठक में बताया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले फटाका व्यवसायीयों को पटाका विक्रय के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। फायर ब्रिगेड के साथ ही पानी का टैंकर रखना आवश्यक होगा। जितनी अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, उस निर्धारित तिथि तक ही फटाका का व्यवसाय कर सकेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर निर्भय साहू, कवर्धा एसडीएम अनुपम टोप्पो, पंडरिया संदीप ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर आरबी देवांगन, उप पुलिस अधीक्षक  प्रतीक चतुर्वेदी, कोतवाली थाना प्रभारी लालजी सिन्हा सहित फटाका व्यापारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित स्थल पर ही पटाका व्यवसाय के लिए दुकान लगाया जा सकेगा। लाइसेंस के शर्तों के अनुसार निर्धारित नियत समय तक की दुकान का संचालन किया जा सकेगा। बैठक में यह भी बताया कि जिस फटाका व्यवसाय के लिए लाइसेंस दिया गया है, उसके अनुरूप ही फटाका का विक्रय किया जा सकेगा। आवासीय बसाहट क्षेत्र में दुकान का संचालन नहीं किया जा सकेगा। फटाका व्यवसाय के द्वारा सुरक्षा एवं जान माल की सुरक्षा किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिबंधित फटाका का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए फटाका का व्यवसाय किया जा सकेगा। अवैध गतिविधियों के लिए पटाके का उपयोग नहीं किया जाये, यह सुनिश्चित करेंगे।

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