भोरमदेव थाना अंतर्गत ग्राम हरमो स्थित शिव मंदिर में प्रतिमा तोड़फोड़ की घटना के बाद थाना भोरामदेव में अपराध क्रमांक 34/25 धारा 298 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी की पहचान कर ली गई है. आरोपी गौतरिहा यादव पिता डेरहाराम यादव, 69 वर्ष निवासी ग्राम राला पोस्ट व थाना बिरसा जिला बालाघाट हाल ग्राम हरमो जिला कबीरधाम उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
साथ ही जांच के दौरान मामले में पुलिस विभाग के आरक्षक क्रमांक 703 राजू वैष्णव की संलिप्तता पाए जाने पर उसे भारतीय संविधान की धारा 311 के खंड 2 के उपखंड ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राजा श्रीवास्तव(फाउंडर & चीफ एडिटर)
बीएजेएमसी (B.A.J.M.C)
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़..
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