कवर्धा, 27 फरवरी 2026।  होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से कबीरधाम जिला में 04 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपाल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिले की सभी मदिरा दुकानों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार होली (जिस दिन रंग खेला जाएगा) के अवसर पर जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3 (ग) पर्यटन बार, मद्य भण्डारण इकाइयाँ तथा मदिरा दुकानों से संलग्न आहत (बार कक्ष) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। यह आदेश 04 मार्च को पूरे दिन प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का अवैध विक्रय, भण्डारण, धारण एवं परिवहन किसी भी स्थिति में न हो। इसके लिए आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक अमले को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य होली पर्व को शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए मनाना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तथा त्योहार को आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं।

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