CG Election: कोई भी उम्मीदवार एक साथ दो वार्डों से नहीं लड़ सकता पार्षद चुनाव,आयोग की गाइडलाइन जारी..

CG Election: एक व्यक्ति दो जगह से पार्षद चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पंच-सरपंचों के लिए विकासखंड में 3 से 4 जगह नामांकन जमा करने की सुविधा होगी। आयोग ने सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है।
CG Election: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव के लिए आयोग ने सभी कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन से पार्षद के कई दावेदारों को झटका लग सकता है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार एक साथ दो वार्ड से पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
CG Election: तीन से चार जगह नामांकन जमा करने की सुविधा
उम्मीदवार चाहे तो वो महापौर और पार्षद दोनों का चुनाव लड़ सकता है। यदि उम्मीदवारों को दोनों चुनाव में जीत हासिल होती हे, तो उसे किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा। जबकि पिछली बार पार्षद को ही महापौर चुना गया था।
वार्ड का निवासी ही बन सकेगा प्रस्तावक
चुनाव लड़ने का इच्छुक कोई भी उम्मीदवार अधिकतम दो नामनिर्देशन-पत्र जमा कर सकता है। इसके लिए प्रस्तावक भी लगेगा। प्रस्तावक केवल वही व्यक्ति बन सकता है, जो उस वार्ड का निवासी है। यदि प्रस्तावक का नाम वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है, तो उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो सकता है।
21 का पार्षद और 25 साल का महापौर
राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा भी तय कर रखी है। पार्षद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 21 साल का होना अनिवार्य है। (Chhattisgarh News) वहीं महापौर पद के लिए आयु सीमा 25 वर्ष है।
पंचायत चुनाव के लिए खास तैयारी
नगरीय निकी और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन जाम करने के लिए खास व्यवस्था की जा रही हे, ताकि उम्मीदवारों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों को चार-पांच समूहों में बांटे।
अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर किया तैयार
CG Election: राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मार्गदर्शन में मंगलवार को रायपुर संभाग के सभी जिलों के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में नगरपालिका और पंचायत चुनाव की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन नियमों और निर्देशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियो को दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संभाग के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मास्टर ट्रेनर, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, और नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण) ने भाग लिया।