Cg breaking- शराबप्रेमियों के लिए खुशखबरी,होली 2026 के दिन भी खुला रहेगा दारू भट्टी,बनेगा जश्न,पढ़े पूरा समाचार…?

होली 2026: छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर स्थिति स्पष्ट, आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश..

रायपुर- 4 मार्च 2026 होली के पावन पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर लोगों के बीच लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है,नए आबकारी नीति के हिसाब से राज्य के कई जिलों में लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि होली के दिन शराब दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी।

सूत्रों के अनुसार, आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं ने आबकारी नीति के तहत,  विभाग के अधिकारियों ने बताया कि होली के दिन राज्य में सामान्य परिस्थितियों में शराब दुकानों को खोलने की अनुमति रहती है, जब तक कि किसी विशेष कारण से स्थानीय प्रशासन द्वारा “ड्राई डे” घोषित न किया गया हो।

राज्य सरकार की नीति के अनुसार निर्णय

छत्तीसगढ़ शासन की आबकारी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय पर्वों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से ड्राई डे घोषित किया जाता है। हालांकि, होली जैसे त्योहारों पर आमतौर पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, लेकिन जिला प्रशासन कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकता है।

रायपुर सहित कई जिलों में सामान्य रूप से खुली रहीं दुकानें

राजधानी रायपुर सहित अधिकांश जिलों में शराब दुकानें निर्धारित समयानुसार खुली रहने की जानकारी सामने आई है। दुकानों के बाहर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की

आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी

त्योहार के दौरान राज्यभर में विशेष निगरानी दल तैनात किए गए हैं। पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है..

होली 2026 के अवसर पर छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर शराब दुकानें सामान्य रूप से खुली लेकिन प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी और नियंत्रण के निर्देश दिए हैं।

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