S.LOHARA BREAKING- सिल्हाटी मे महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल…
S.LOHARA BREAKING- Accused of molesting and assaulting a woman arrested in Sylheti, sent to jail on judicial remand...

स. लोहारा (कबीरधाम), 7 मार्च। थाना लोहारा क्षेत्र में महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना दिखाई दे रही थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़ित महिला थाना लोहारा पहुंची और अपने साथ हुई घटना के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर थाना लोहारा पुलिस ने ग्राम सिल्हाटी निवासी दीनानाथ देवांगन (37 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 28/2026 दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 76, 296, 115(2) और 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपी की तलाश शुरू की और पतासाजी के बाद 6 मार्च 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
पूरे मामले की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल और अमित पटेल के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लोहारा कृष्ण कुमार चंद्राकर के दिशा-निर्देशन में की गई। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जिले में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।






