जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में रहेगा ‘शुष्क दिवस’, 4 सितंबर को शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद…
रायपुर (छत्तीसगढ़)। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेशभर में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 2 सितंबर 2026 को जारी आदेश में प्रदेश में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में संचालित विभिन्न श्रेणी की देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ-साथ रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि में भी शराब की बिक्री एवं परोसने की अनुमति नहीं होगी।
शराब की सभी फुटकर दुकानें रहेंगी बंद
शासन के आदेश में देशी एवं विदेशी मदिरा की विभिन्न श्रेणियों की फुटकर दुकानों को 4 सितंबर को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता) सहित अन्य निर्धारित श्रेणियों की दुकानें शामिल हैं।

इसके अलावा एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3क, एफ.एल.-3ख, एफ.एल.-4, 4क, एफ.एल.-5, 5(क), एफ.एल.-6, 7, 8, 9 (क) एवं अन्य संबंधित मदिरा दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शराब बेचने और परोसने पर रहेगा प्रतिबंध
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि घोषित शुष्क दिवस के दौरान कोई भी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा मदिरा बेचने या परोसने वाला अन्य प्रतिष्ठान शराब बेच या परोस नहीं सकेगा।

इतना ही नहीं, गैर-मालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट, स्टार होटल तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटल आदि में भी शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री एवं परोसने की अनुमति नहीं होगी।
निजी तौर पर रखी शराब पर भी निगरानी
शासन ने शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में रखी शराब पर भी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में ऐसी शराब को जब्त करने की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश
शुष्क दिवस को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्तों तथा राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया है।
इसके लिए जांच दल गठित कर अवैध शराब के संभावित भंडारण स्थलों और वाहनों की जांच करने तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार अपराध कायम करने के निर्देश भी आदेश में दिए गए हैं।
प्रशासन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

